हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गुरुग्राम के बिल्डरों पर बोला बड़ा एक्शन, जानिए पूरी खबर

Update: 2022-07-23 13:44 GMT

एनसीआर गुरुग्राम न्यूज़: गुरुग्राम में अपने सपनों के आशियाने खरीदने वाले ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अपने आशियाने के इंतज़ार में आंखे गड़ाएं बैठे हैं लेकिन की साल बीत जाने के बाद भी उनका ये सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है । हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने गुरुग्राम में ऐसे 23 बिल्डरों पर जुर्माना लगाया है जिन्होंने पैसे लेकर निवेशकों को समय पर फ्लैट्स नहीं दिए । दरअसल गुरुग्राम में ऐसे दर्जनों बिल्डर हैं जिन्होनें अपने प्रोजेक्ट तो लोगों को बेच दिए लेकिन उनको समय पर पूरा नहीं कर पाए । ऐसे में निवेशकों द्वारा मोटी रकम देने के बाद भी निराशा ही हाथ लगी । इसी से परेशान होकर ऐसे 63 निवेशकों ने रेरा में गुहार लगाई और इन बिल्डरों की शिकायत की जिसमें फैसला लेते हुए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) गुरुग्राम के 23 बिल्डरों पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है ।

बिल्डरों को ये पैसा 9.70 फीसदी ब्याज के साथ 90 दिनों के अंदर 63 निवेशकों को वापिस लौटाना होगा जिसकी कुल अनुमानित राशि लगभग 50 करोड़ रुपए बनती है । जिन बिल्डरों को पैसे वापिस करने के आदेश मिले हैं इन बिल्डर्स में अंसल, रहेजा और वाटिका के साथ-साथ ऑरिस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अनंत राज और सीएचडी शामिल हैं । होम बायर्स ने हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA) से शिकायत की थी कि लंबे इंतजार के बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं मिल रहा है । हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA) के चेयरमैन केके खंडेलवाल ने बताया कि हमने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी है जिसके बाद फैसला लिया गया है कि बिल्डर्स को हम बायर्स को पैसा ब्याज समेत लौटाना होगा । बिल्डर बॉयर एग्रीमेंट के अनुसार बिल्डर समय पर बॉयर्स को फ्लैट देने में नाकाम रहे ।

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