Gurugram गुरुग्राम : पुलिस ने बताया कि शहर की एक अदालत ने सेक्टर 40 में करीब पांच साल पहले 15 वर्षीय लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत, जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक नामित फास्ट-ट्रैक कोर्ट है, ने मंगलवार को 28 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार दिया, जबकि किसी भी तरह की नरमी बरतने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा की घोषणा की जानी चाहिए ताकि समाज को एक कड़ा संदेश जाए।
अदालत ने शुक्रवार को POCSO अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत सजा सुनाते हुए दोषी पर ₹40,000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोषी को छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत के आदेश के अनुसार, दोषी द्वारा काटी गई हिरासत की अवधि मामले में उसे दी गई कुल कारावास की सजा से घटा दी जाएगी।