गुजरात यूनिवर्सिटी आपराधिक मानहानि केस : अरविंद केजरीवाल की याचिका SC में खारिज

Update: 2023-08-25 11:49 GMT
PM मोदी डिग्री केस से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने निचली अदालत में पेशी से रोक नहीं लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि मामला गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है इसलिए हम इस मामले में दखल नहीं देंगे. हाईकोर्ट इस मामले में जल्द फैसला दे. जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि आरोपी कठघरे में खड़े हों और अपनी बात कहें.
अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी
बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी आपराधिक मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की. गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. केजरीवाल ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर उनके पुनरीक्षण के निपटाए जाने तक अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी. अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि समन ऑर्डर सही नहीं था. सिंघवी - हमने समन ऑर्डर को सेशन में चुनौती दी थी इसी बीच निचली अदालत ने 31 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी.
गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत को गुमराह कर रहे हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर फैसला दे. गुजरात हाईकोर्ट में इस मामले पर 29 अगस्त को सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करने से मना किया.
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