विवो कंपनी से जीएसटी की टीम ने वसूले 220 करोड़, जानिए पूरी कहानी

Update: 2022-07-02 06:26 GMT

एनसीआर नॉएडा न्यूज़: जनपद गौतमबुद्ध नगर मे स्थित मोबाइल फोन बनाने वाली चीनी कंपनी विवो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) अधिक क्लेम करने पर उत्तर प्रदेश राज्य जीएसटी की टीम ने 220.13 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। कंपनी के डाटा एनालिसिस के आधार पर जांच में पाया गया था कि कंपनी ने जीएसटी अधिनियम के नियम 36(4) का उल्लंघन करते हुए 110.0 6 करोड़ की आईटीसी अपने दाखिल रिटर्न में अधिक क्लेम किया था। जांच के बाद कंपनी को नोटिस भेजा गया। इसके बाद कंपनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। कोर्ट ने एसजीएसटी की कार्रवाई पर स्टे आदेश नहीं दिया। उसके बाद विभाग ने यह कार्रवाई की।

कंपनी को नोटिस भेजा: राज्य कर विभाग नोएडा और गाजियाबाद जोन की अपर आयुक्त अदिति सिंह ने बताया कि फरवरी 2020 से सितंबर 2020 तक विवो कंपनी के रिटर्न की जांच की गई। इसमें कंपनी द्वारा आईटीसी अधिक क्लेम करने की जानकारी हुई। इसके बाद सेक्टर ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र प्रसाद सिंह ने कंपनी को नोटिस भेजा। जिसमें 110 करोड़ रुपए टैक्स और 110 करोड़ पेनल्टी के जमा करने का निर्देश दिया गया।

नोटिस के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका: उन्होंने बताया कि कंपनी ने नोटिस के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वसूली संबंधित याचिका पर स्टे नहीं दिया। ज्वाइंट कमिश्नर कारपोरेट सर्किल रेंज- बी अमित मोहन प्रसाद ने जीएसटी अधिनियम की धारा 79 के तहत कार्रवाई करते हुए कंपनी के गुरुग्राम स्थित एचएसबीसी बैंक के खाते से 220.13 करोड़ रुपए की वसूली कर ली है।

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