दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर होने के कारण GRAP चरण 4 प्रतिबंध लागू
Delhi दिल्ली : एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि सोमवार रात को दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के गंभीर होने के कारण GRAP चरण 4 प्रतिबंध लागू किए गए। राजधानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में छठी से नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी। इससे पहले दिन में, दिल्ली-एनसीआर के लिए केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट के बीच वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के चरण-3 के तहत प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए थे। दिल्ली का AQI दोपहर 2 बजे 367 रहा। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण खराब वायु गुणवत्ता अक्सर नवंबर से जनवरी तक बनी रहती है।
एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है, "दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक के बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने के कारण प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर पैनल की उप-समिति ने संशोधित जीआरएपी अनुसूची (शुक्रवार को जारी) के चरण-3 को तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में लागू करने का फैसला किया है।" चरण-3 में दिल्ली के अंदर बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले गैर-जरूरी डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों पर प्रतिबंध भी शामिल है। दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले गैर-जरूरी डीजल हल्के वाणिज्यिक वाहनों को भी शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।