New Delhi नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को लोकसभा में पेश करने के लिए “एक राष्ट्र, एक चुनाव” से संबंधित दो विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल निचले सदन में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पेश करेंगे। सत्तारूढ़ भाजपा ने गुरुवार को “एक राष्ट्र, एक चुनाव” के अपने प्रमुख मुद्दे को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव की अवधारणा को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने दो मसौदा कानूनों को मंजूरी दे दी, जिसमें एक सरल विधेयक भी शामिल है, जो विधानसभाओं वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कानूनों में प्रावधानों को संशोधित करके उन्हें संविधान संशोधन विधेयक के साथ संरेखित करता है। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान करने से संबंधित होगा। जबकि पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनावों पर गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने भी राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से नगर पालिका और पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया था, कैबिनेट ने स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन के तरीके से “फिलहाल” दूर रहने का फैसला किया है।