गीतिका शर्मा आत्महत्या मामला: ट्रायल कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा, अरुणा चड्ढा को बरी कर दिया
नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और एक अन्य को बरी कर दिया। गीतिका, एक पूर्व एयर होस्टेस, जो पहले कांडा की एमडीएलआर एयरलाइंस में कार्यरत थी, 5 अगस्त 2012 को उत्तर पश्चिम दिल्ली में अपने अशोक विहार आवास पर मृत पाई गई थी।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने मंगलवार को फैसला सुनाया और दोनों आरोपियों गोपाल गोयल कांडा और अरुणा चड्ढा को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें आरोपी गोपाल गोयल और सह-आरोपी अरुणा चड्ढा को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया। उसने आरोप लगाया था कि वह कांडा और चड्ढा के 'उत्पीड़न' के कारण अपनी जिंदगी खत्म कर रही है।
बाद में मामला दर्ज होने के बाद कांडा को हरियाणा के गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।
दिल्ली पुलिस ने 5 अगस्त 2012 को कांडा और चड्ढा के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जब पुलिस को 23 वर्षीय गीतिका अपने अशोक विहार स्थित आवास पर एक सुसाइड नोट के साथ मृत मिली थी।
पुलिस ने चड्ढा को 8 अगस्त 2012 को गिरफ्तार किया था, जबकि कांडा ने 18 अगस्त की सुबह अशोक विहार पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया था।
हालाँकि उन्हें मार्च 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर नियमित जमानत दे दी गई थी कि उनके सहयोगी चड्ढा को फरवरी 2014 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। (एएनआई)