गैंगस्टर कोर्ट ने 15 गैंगस्टर को 8-8 साल की सजा सुनाई, आरोपियों ने बीजेपी लीडर की हत्या की कोशिश की थी

Update: 2022-06-18 14:43 GMT

दिल्ली कोर्ट रूम: बीजेपी लीडर की हत्या की कोशिश में गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी करार सभी 15 गैंगस्टर को 8-8 साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 30-30 हजार का जुर्माना भी किया गया है। कुख्यात मनीष दीवान और शेखर जाट गैंग ने 5 साल 10 माह पहले सरेशाम भाजपा नेता की कार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर सनसनी फैला दी थी।

गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाया फैसला: प्राणघातक हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शेखर जाट नगर निगम का पार्षद भी रह चुका है। सभी गैंगस्टर लंबे समय से जेल में बंद हैं। गैंगस्टर कोर्ट की विशेष न्यायधीश श्रीमती नीतू पाठक ने शनिवार को बीजेपी लीडर बृजपाल सिंह तेवतिया पर जानलेवा हमले में दोषी करार 15 बदमाशों की सजा के प्रश्न पर सुनवाई की।

कोर्ट परिसर की कड़ी सुरक्षा: सुनवाई के उपरांत सभी दोषियों को 8-8 साल कैद और 30-30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। इसके मद्देनजर कोर्ट परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा प्रबंध चाक-चौबंद रहे। इसके पहले गैंगस्टर कोर्ट ने सभी 15 हमलावरों को शुक्रवार को दोषी करार दिया था।

5 साल 10 माह पहले वारदात: गैंगस्टर कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक वरुण त्यागी के मुताबिक गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में 11 अगस्त 2016 में यह घटना प्रकाश में आई थी। बीजेपी लीडर बृजपाल सिंह तेवतिया देर शाम तेरहवीं कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए निकले थे। जहां रावली रोड पर हथियारबंद बदमाशों ने तेवतिया की कार पर ताबड़-तोड़ फायरिंग कर दी थी।

पूर्व पार्षद भी ठहराया था दोषी: जानलेवा हमले में एके-47, कारबाइन एवं पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। हमले में गंभीर रूप से घायल तेवतिया की लंबे उपचार के बाद जान बच पाई थी। वारदात के बाद पुलिस ने 16 हमलावरों को गैंगस्टर में निरूद्ध किया था। एक हमलावर की मौत हो चुकी है।

मनीष व शेखर जाट गैंग पर शिकंजा: वारदात में मनीष दीवान एवं शेखर जाट गैंग की संलिप्ता सामने आई थी। पूर्व पार्षद शेखर जाट थाना कविनगर का हिस्ट्रीशीटर भी है। उधर, गैंगस्टर कोर्ट का फैसला आने के पश्चात डासना जेल में बंद सभी दोषियों की निगरानी बढ़ा दी गई है।

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