Delhi दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें रेड बुल को अपने प्रोडक्ट पर "एनर्जी ड्रिंक" शब्द का इस्तेमाल बंद करने के लिए कहा गया था। जस्टिस अमित महाजन ने यह आदेश सुनाते हुए कहा कि FSSAI ने कंपनी को जवाब दाखिल करने या कोई सफाई देने का मौका दिए बिना ही यह निर्देश जारी कर दिया था।
कोर्ट ने आदेश लिखाते हुए कहा, "याचिका मंजूर की जाती है। (FSSAI का) विवादित आदेश रद्द किया जाता है। प्रतिवादी (FSSAI) याचिकाकर्ता की बात सुनने के बाद नया आदेश जारी कर सकता है।" कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।
कोर्ट ने आगे कहा कि यह बात निर्विवाद है कि FSSAI का 30 जून का आदेश - जिसमें याचिकाकर्ता रेड बुल को अपने प्रोडक्ट पर "एनर्जी ड्रिंक" शब्द का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया था - कंपनी को जवाब दाखिल करने का मौका दिए बिना ही जारी किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि FSSAI रेड बुल को कारण बताओ नोटिस जारी करने और सुनवाई का मौका देने जैसी उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इस मामले में नया फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है।
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