डॉक्टर सुसाइड मामले में पांच गवाहों ने दर्ज कराए बयान

डॉक्टर सुसाइड मामले में सुनवाई के दौरान एएसआई श्याम कौर, एएसआई सुधीर और एसआई शिव सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए और उनका आरोपियों की ओर से क्रास-एग्जामिनेशन भी किया गया। इसके अलावा हेड कांस्टेबल तेजपाल और इंस्पेक्टर कैलाश सोयाल ने भी अपने बयान दर्ज कराए लेकिन उनका क्रास-एग्जामिनेशन नहीं हो सका

Update: 2022-07-12 15:29 GMT

नई दिल्ली: डॉक्टर सुसाइड मामले में सुनवाई के दौरान एएसआई श्याम कौर, एएसआई सुधीर और एसआई शिव सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए और उनका आरोपियों की ओर से क्रास-एग्जामिनेशन भी किया गया। इसके अलावा हेड कांस्टेबल तेजपाल और इंस्पेक्टर कैलाश सोयाल ने भी अपने बयान दर्ज कराए लेकिन उनका क्रास-एग्जामिनेशन नहीं हो सका।

2 जुलाई को तीन गवाहों चरण सिंह, डॉक्टर गिरीश त्यागी और हेड कांस्टेबल सुखबीर सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए थे । आज सुनवाई के दौरान प्रकाश जारवाल, कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल उपस्थित थे। 9 जून को एसआई अजय और मनोज कुमार ने अपने बयान दर्ज कराए थे। 21 मई को मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर अंतरा देबबर्मा ने बयान दर्ज कराया था। 29 अप्रैल को छह गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे।

11 नवंबर 2021 को कोर्ट ने इस मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था। कोर्ट ने हरीश जारवाल को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया था। कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 386, 384, 506 और 120बी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आरोपी हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था।

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