Uttar Pradesh संभल : उत्तर प्रदेश बिजली विभाग द्वारा उनके आवास पर तलाशी के बाद, सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी में कथित संलिप्तता के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। संभल में बिजली चोरी निरोधक पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में भारतीय बिजली अधिनियम (संशोधन) 2003 की धारा 135 के तहत उल्लंघन का हवाला दिया गया है। संभल के अतिरिक्त एसपी श्रीश चंद्र ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा, "राज्य बिजली विभाग ने जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के संबंध में एफआईआर दर्ज की है। विभाग ने हमें यह भी बताया है कि उनके आवास पर निरीक्षण के दौरान, उनके पिता ने कथित तौर पर निरीक्षण दल के एक सदस्य को धमकाया था। इस संबंध में साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं, और पुष्टि होने के बाद, एक और एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।" राज्य विद्युत विभाग के वरिष्ठ इंजीनियर डीके गुप्ता के अनुसार, पांच अधिकारियों की एक टीम ने सुबह बर्क के आवास पर निरीक्षण किया।
हालांकि, परिवार ने शुरू में इस प्रक्रिया में बाधा डाली। गुप्ता ने कहा, "वे हमें जांच करने की अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन आखिरकार जूनियर इंजीनियर (जेई) ने ताला खोल दिया। परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर जेई को धमकाया और अब इसके लिए भी एफआईआर दर्ज की जा रही है।"
रिपोर्ट के अनुसार निवासियों ने 2 किलोवाट के दो कनेक्शनों पर 16.5 किलोवाट लोड का इस्तेमाल किया है। गुप्ता ने कहा, "दो अलग-अलग कनेक्शन थे, एक जिया उर रहमान बर्क के नाम पर और दूसरा उनके दादा के नाम पर, प्रत्येक का लोड 2 किलोवाट था।" विभाग ने आगे के सबूत इकट्ठा करने के लिए मीटर रीडिंग जांच (एमआरआई) भी की।
अधिकारी वर्तमान में बिजली चोरी और अधिकारियों को कथित धमकी दोनों से संबंधित सभी प्रासंगिक सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आगे की कानूनी कार्रवाई की उम्मीद है। इससे पहले, राज्य बिजली विभाग की एक टीम, भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, गुरुवार को सुबह-सुबह समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क के संभल स्थित आवास पर पहुंची। इस औचक निरीक्षण का उद्देश्य सांसद के घर पर बिजली के उपयोग में कथित अनियमितताओं की जांच करना था। संभल की उप-विभागीय मजिस्ट्रेट वंदना मिश्रा के अनुसार, यह निरीक्षण क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है। (एएनआई)