वैवाहिक बलात्कार मामले के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, '15 फरवरी तक जवाब दाखिल करें'

वैवाहिक बलात्कार मामले

Update: 2023-01-16 09:50 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सोमवार को केंद्र सरकार से 15 फरवरी तक जवाब मांगा।

शीर्ष अदालत मार्च में इस मामले की सुनवाई करने पर सहमत हुई।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से 15 फरवरी, 2023 को या उससे पहले मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा। मेहता ने कहा कि इस मामले में कानूनी निहितार्थों के अलावा सामाजिक निहितार्थ भी होंगे। पीठ ने मेहता से कहा, "यदि आप कोई प्रतिवाद दाखिल करना चाहते हैं, यदि कोई हो।"

शीर्ष अदालत ने अलग-अलग उच्च न्यायालयों को फैसला लेने देने के बजाय मामले को खुद अपने हाथ में लेने का फैसला किया। मामले को मार्च में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, और पीठ ने सभी पक्षों को 3 मार्च तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया। मेहता ने पीठ को सूचित किया कि सरकार ने इस मामले पर राज्य सरकारों के विचार आमंत्रित किए हैं।

पिछले साल मई में, वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर "विभाजित विचार" व्यक्त करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी। साथ ही, पिछले साल जुलाई में, शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसने एक पति को अपनी पत्नी से कथित रूप से बलात्कार करने के मुकदमे की अनुमति दी थी। मई में, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पति की याचिका पर नोटिस जारी किया था। हालांकि, उसने तब उच्च न्यायालय के फैसले और मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। और, वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग को लेकर शीर्ष अदालत में याचिकाएं भी दायर की गई हैं।

पिछले साल 11 मई को, न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की एक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद पर फैसले में अलग-अलग राय व्यक्त की, जो एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने से छूट देता है। बलात्कार का अपराध। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने यह कहते हुए विवादास्पद कानून को रद्द करने का समर्थन किया कि पति को वैवाहिक बलात्कार के अपराध से छूट देना असंवैधानिक है जिससे न्यायमूर्ति हरि शंकर सहमत नहीं थे।

जस्टिस शाकदर ने कहा, "आक्षेपित प्रावधान जहां तक उनकी सहमति के बिना एक पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करने की चिंता है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसलिए इसे रद्द कर दिया गया है।"



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