प्राइवेट स्कूलों के माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की फीस रिफंड जल्द, सरकार ने जारी किया निर्देश
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करते हुए सभी प्राइवेट स्कूलों को अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस रीफंड के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है. 12 मई को जारी आदेश में सभी प्राइवेट स्कूलों को आवश्यक विवरण के साथ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को अपडेट करने के लिए कहा गया है. आदेश में कहा गया है कि स्कूल की निष्क्रियता लाभार्थी छात्रों को योजना के तहत समय पर भुगतान के संबंध में दिल्ली सरकार के प्लान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है.
दिल्ली सरकार ने सभी DDE को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए कक्षा 1 से 12 तक के अल्पसंख्यक छात्रों को ट्यूशन फीस की रीफंड के लिए राज्य वित्त पोषित योजना के लिए आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन पूरा हो गया है. दिल्ली शिक्षा निदेशालय, दिल्ली DoE द्वारा इसके संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है.
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को तय डेट तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया था. ऐसा नहीं करने पर सरकार ने स्कूलों पर सतर्कता से कार्रवाई करने की बात कही है. सर्कुलर में डीडीई (जोन) को 'संबंधित स्कूलों से एक प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा गया है कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन सत्यापन किया गया है और एक प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है जिसमें लिखा हो कि उन्होंने जोनल में आवेदन का सत्यापन भी किया है.
अधिकारियों को स्कूलों के प्रमाणपत्रों को हार्ड कॉपी में जमा करने का निर्देश दिया गया है. दिल्ली सरकार की योजना के तहत, निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले सभी कक्षा 1 से 12 तक के अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की गारंटी दी गई है. इस योजना का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के बच्चों को सस्ती शिक्षा प्रदान करना है.