New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार, 29 अक्टूबर को दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं के कथित मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। 110 पन्नों के पहले पूरक आरोपपत्र में दावा किया गया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित धन को लूटा। अभियोजन शिकायत (ईडी द्वारा आरोपपत्र के समकक्ष) में मरियम सिद्दीकी का नाम है, जिसे ईडी ने मामले में आरोपी के तौर पर गिरफ्तार नहीं किया था। अदालत संभवतः 4 नवंबर को इस पर विचार करेगी।
ईडी ने दावा किया कि मामले में खान और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने, जिनके समक्ष मंगलवार को उनकी जमानत याचिका आई, ने सुनवाई 7 नवंबर के लिए निर्धारित की। ईडी ने दिल्ली के ओखला इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 2 सितंबर को खान को गिरफ्तार किया और दावा किया कि पूछताछ के दौरान वह “बचने” में विफल रहे।
खान के खिलाफ धन शोधन की जांच दो प्राथमिकियों से शुरू हुई है – वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो का मामला और दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई द्वारा दर्ज कथित आय से अधिक संपत्ति का मामला।