दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने 2026 के दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनावों से पहले सुरक्षा और प्रचार के लिए कुछ नियम तय किए हैं। इनमें प्रचार करने वालों, पार्किंग, हॉस्टल में आने वाले लोगों और कैंपस में बाहरी गाड़ियों के आने पर रोक जैसे नियम शामिल हैं। इन नियमों पर नॉर्थ और साउथ कैंपस के कॉलेजों के प्रिंसिपलों, डीन, डायरेक्टर, हॉस्टल अधिकारियों, डिपार्टमेंट के प्रमुखों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग में चर्चा की गई।
प्रचार के नए नियमों के तहत, चुनाव प्रचार के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैंपस में ज़्यादा से ज़्यादा पांच लोगों को ही जाने की इजाज़त होगी, बशर्ते इससे पढ़ाई-लिखाई के कामों में कोई रुकावट न आए। यूनिवर्सिटी ने महिलाओं के कॉलेजों और हॉस्टलों में एंट्री पर भी रोक लगाई है। कैंडिडेट को छोड़कर, किसी भी पुरुष को लड़कियों के कॉलेज या हॉस्टल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी।
चुनाव के दौरान नॉर्थ और साउथ कैंपस और DU कॉलेजों के आस-पास की सड़कों पर पार्किंग पर भी सख़्ती से रोक होगी। नियमों को तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के लिए 'वमिका' पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियां चौबीसों घंटे मौजूद रहेंगी। कैंपस एरिया में आने वाली बाहरी गाड़ियों पर नज़र रखने के लिए पुलिस सुरक्षा बैरिकेड्स पर एंट्री रजिस्टर भी रखेगी।
यूनिवर्सिटी ने लड़कों और लड़कियों, दोनों तरह के हॉस्टलों में बाहरी लोगों के आने पर रोक और सख़्त करने का फ़ैसला किया है। हॉस्टल की कैंटीन पर नज़र रखी जाएगी और बाहरी मेहमानों को अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। इन उपायों का मकसद सुरक्षा बनाए रखना और यह पक्का करना है कि चुनाव से जुड़ी गतिविधियों की वजह से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई-लिखाई और रहने-सहने के रोज़मर्रा के कामों में कोई रुकावट न आए।
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