जिला अदालत ने छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में स्कूल प्रिंसिपल को 10 साल की सजा सुनाई
एनसीआर नॉएडा न्यूज़: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक घटना में रिटायर कॉलेज प्रिंसिपल को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रिंसिपल को छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले और एटा जिले के एक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहे 71 वर्षीय दोषी को यह सजा सुनाई गई है। सजायाफ्ता रामपाल मूल रूप से एटा का निवासी है। अभी इस केस में यह तय होना बाकी है कि लड़की नाबालिग थी। पोक्सो एक्ट पर अदालत अलग से फैसला सुनाएगी।
करीब दो साल पहले सामने आई थी घटना: वर्ष 2020 में दोषी रामपाल ने नाबालिग लड़की को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने घर बुलाया था। उसने लड़की स दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। लड़की गर्भवती हो गई थी। करीब 5 महीने बाद परिवार के लोगों को दुष्कर्म की घटना के बारे में जानकारी लगी। जिला अदालत ने दोषी रिटायर प्रिंसिपल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
लड़की पांच महीने की गर्भवती हुई तो पता लगा: विशेष लोक अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई ने बताया कि वर्ष 2020 में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना एरिया के एक गांव में किराये पर रहने वाले परिवार की नाबालिग लड़की को पड़ोस में रहने वाले रामपाल ट्यूशन पढ़ाने के बहाने घर में बुलाकर ले गए। रामपाल ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वह एटा के एक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल था। दुष्कर्म के बाद लड़की 5 महीने की गर्भवती हो गई। जिसके बाद परिजनों को दुष्कर्म की घटना के बारे में जानकारी लगी। पीड़ित परिवार के लोगों ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ बिसरख कोतवाली में जुलाई 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी रामपाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस ने जांच करके रामपाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
नीटू विश्नोई ने बताया कि केस की सुनवाई जिला न्यायालय में शुरू हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की जिरह हुई। गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने रामपाल को दोषी करार दिया। उसको 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।