अयोग्य ठहराने संबंधी याचिका की खारिज, सत्येंद्र जैन को मानसिक रूप से अक्षम घोषित करने
दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को मानसिक रूप से अक्षम घोषित करने और इस आधार पर उन्हें विधायक और मंत्री पद से हटाने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को पद से हटाने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को मानसिक रूप से अक्षम घोषित नहीं किया जा सकता है और ना ही विधानसभा के सदस्य या दिल्ली सरकार में मंत्री होने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
बता दें कि याचिका में कहा गया था कि ईडी की पूछताछ के दौरान सत्येंद्र जैन ने खुद माना था कि कोविड संक्रमित होने के बाद वह अपनी याददाश्त खो चुके हैं और उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। नियमों के मुताबिक ऐसी हालत में सत्येंद्र जैन विधानसभा के सदस्य बने रहने के अधिकारी नहीं हैं।