दिल्ली परिवहन विभाग ने 16 लाख वाहन मालिकों को थमाया E-Challan

Update: 2022-08-05 11:10 GMT

दिल्ली सरकार: राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है, जिनके पास अपने वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे लोगों को 6 महीने की कैद या 10 हजार जुर्माना या दोनों हो सकता हैं। वही ई-कोर्ट के गठन की प्रक्रिया भी इसी सप्ताह पूरी होने की संभावना है। उसके बाद ही वाहनों की प्रदूषण जांच (Pollution Check) नहीं कराने वालों को दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) की ओर से अगले सप्ताह से नोटिस के बाद लोगों के घर पर ई-चालान (E-Challan) भेजा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 16 लाख ऐसे वाहन हैं, जिनके पास प्रदूषण प्रमाण पत्र (Pollution Certificate) नहीं है। इनमें 13 लाख दोपहिया और तीन लाख कारें शामिल हैं। ऐसे वाहनों को चिह्नित कर रोजाना नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वाहन मालिकों को नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर प्रदूषण की जांच करवानी होगी। ऐसा नहीं करने पर 10 हजार का ई-चालान (E-Challan) भेजा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार वाहन मालिकों को एसएमएस भेजकर कहा जा रहा है कि वे अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र ( Pollution Certificate) बनवा लें, अन्यथा वे भारी जुर्माना भरने के लिए तैयार रहे।

अपने चालान का ऐसे करें पता: कही आप भी इस ई-चालान (E-Challan) की लिस्ट में शामिल तो नहीं हैं। इसको जानने के लिए आप E Challan Parivahan की वेब साइट पर जा कर चेक कर सकते हैं। यहां आप अपने वाहन का नंबर और अपने वाहन की आर सी या वाहन का चेसिस नंबर (Chassis Number) दिखा कर अपने चालान का स्टेटस पता कर सकते है।

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