दिल्ली: ट्रैफिक पुलिस ने बस लेन में वाहन पार्क करने वालों पर की कार्रवाई, 50 वाहन के चले चालान

Update: 2022-04-14 07:17 GMT

दिल्ली न्यूज़: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने बसों के लिए निर्धारित लेन में अपने वाहन पार्क करने पर 50 से अधिक वाहनों को जब्त कर लिया है और उनके चालकों पर 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा वाहन को उठाकर ले जाने व रखे जाने का पार्किंग चार्ज भी वाहन मालिक से वसूला जाएगा। इसके साथ ही एक अप्रैल को शुरू किए गए लेन अनुशासन अभियान के तहत अब तक डीटीसी और क्लस्टर बसों के 97 चालकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। विभाग अब तक बस लेन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 11 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगा चुका है। सड़क की सबसे बाईं ओर की लेन केवल बसों के चलने के लिए आरक्षित है।

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने निर्दिष्ट बस लेन में बाधा डालने वाले छोटे वाहनों को हटाना शुरू कर दिया है जो वहां अनधिकृत रूप से खड़े पाए गए हैं। कारों,ऑटो व दो पहिया वाहनों के बस लेन में बाधा डालने की बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार से छोटे वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मंगलवार को बस लेन में अनधिकृत रूप से पार्क किए गए 20 छोटे वाहनों को जब्त कर चालान किया गया। वहीं, बुधवार को बस लेन मानदंड के उल्लंघन के लिए 30 से अधिक कारों,ऑटो, ई-रिक्शा और दोपहिया वाहनों का चालान किया गया है। विभाग ने छोटे वाहनों को हटाने के लिए 14 क्रेनों को तैनात किया है और लगभग 35 टीमों को विशेष रूप से उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैनात किया है। अधिकारी ने कहा कि विभाग अधिक क्रेनों को तैनात करके और सिविल डिफेंस के लोगों को शामिल करके अभियान को तेज करेगा, ताकि स्टैंडों और प्रमुख सड़कों पर बस लेन को साफ करने में मदद मिल सके। परिवहन विभाग ने दिल्ली यातायात पुलिस और अन्य हितधारकों के परामर्श से अभियान के कार्यान्वयन के लिए 46 प्रमुख गलियारों की पहचान की है। यह पहल तीन चरणों में लागू की जाएगी जो अपने अंतिम चरण में 474 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

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