Delhi: नागरिकता कानून की धारा 6ए की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

Update: 2024-10-17 02:33 GMT
 New Delhi  नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। धारा 6ए के खिलाफ याचिकाएं मुख्य रूप से असम समझौते के प्रावधानों को चुनौती देती हैं, जो 2019 में प्रकाशित असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का आधार बनीं। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉजलिस्ट के अनुसार, सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी। पिछले साल दिसंबर में, पांच न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, एम.एम. सुंदरेश, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने दोनों पक्षों की मौखिक दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर असम से भारतीय क्षेत्र में अवैध प्रवासियों की आमद को रोकने के लिए उठाए गए प्रशासनिक कदमों के बारे में जानकारी मांगी थी। इसने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए (2) के तहत 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच असम में नागरिकता प्राप्त करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या के बारे में केंद्र और असम सरकारों से एक साझा हलफनामा मांगा था। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अवैध अप्रवासी गुप्त और चोरी-छिपे तरीके से देश में प्रवेश करते हैं और इसलिए ऐसे लोगों के बारे में सटीक डेटा एकत्र करना संभव नहीं है।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा था कि मामले में प्राथमिक प्रश्न यह है कि “क्या नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए किसी संवैधानिक दुर्बलता से ग्रस्त है”। संशोधित धारा 6ए में यह प्रावधान किया गया कि “भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 से पहले निर्दिष्ट क्षेत्र से असम में आए (जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके नाम 1967 में आयोजित लोक सभा के आम चुनाव के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त मतदाता सूची में सम्मिलित थे) और जो असम में अपने प्रवेश की तारीख से असम में सामान्य रूप से निवासी रहे हैं, उन्हें 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक माना जाएगा।”
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