New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी - नीट-यूजी परीक्षा के आयोजन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय निकाय - को "परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने" का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एनटीए को नीट परीक्षा के संदर्भ में "फ्लिप-फ्लॉप" से बचने के लिए कहा, जो 5 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन एक महीने बाद परिणाम घोषित होने पर मुश्किल में पड़ गई। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल पेशेवरों की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्रीय परीक्षण में इस तरह की "फ्लिप-फ्लॉप" छात्रों के हितों की पूर्ति नहीं करती है।