दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुल्क नीति घोटाला मामले में जमानत देने से इनकार

Update: 2024-03-15 06:12 GMT
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में जमानत देने से इनकार करने के शीर्ष अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी है।
“उपचारात्मक याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने का आवेदन खारिज किया जाता है। हमने उपचारात्मक याचिकाओं और संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया है। हमारी राय में, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में इस न्यायालय के फैसले में बताए गए मापदंडों के भीतर कोई मामला नहीं बनता है”, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली चार-न्यायाधीश पीठ ने बुधवार को अपने आदेश में कहा।
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