Delhi: राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की सराहना की

Update: 2024-09-03 03:48 GMT
  New Delhi नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सराहना की, जिसने ‘बुलडोजर न्याय’ पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने सवाल किया कि किसी घर को सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है, क्योंकि वह किसी आरोपी या आपराधिक मामले में दोषी का है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने जोर देकर कहा कि अनधिकृत निर्माण को भी “कानून के अनुसार” गिराया जाना चाहिए और राज्य के अधिकारी सजा के तौर पर आरोपी की संपत्ति को गिराने का सहारा नहीं ले सकते। शीर्ष अदालत की टिप्पणियों का स्वागत करते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि “मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने उजागर हो गया है।” उन्होंने कहा, “बुलडोजर, जो बेलगाम शक्ति का प्रतीक बन गया है, नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता को रौंदकर अहंकार के साथ लगातार कानून को चुनौती दे रहा है।”
कांग्रेस नेता ने कहा कि त्वरित न्याय की आड़ में भाजपा सरकारें देश भर में ‘भय का राज’ स्थापित करने के लिए बुलडोजर नीति लागू करती हैं, जिससे बहुजनों और गरीबों के घर अक्सर पीड़ित होते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, “हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बेहद संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करेगा और देश भर के कई राज्यों में भाजपा सरकारों के इस ‘लोकतंत्र विरोधी अभियान’ से नागरिकों की रक्षा करेगा।” उन्होंने कहा कि देश बी.आर. अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा, न कि सत्ता के शासन से। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अपराध करने के आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति को ध्वस्त करने के खिलाफ अखिल भारतीय दिशा-निर्देश बनाने पर विचार किया था। बेंच में न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन भी शामिल थे। बेंच ने टिप्पणी की कि न केवल एक आरोपी, बल्कि एक दोषी के घर का भी ऐसा हश्र नहीं हो सकता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की मंशा स्पष्ट हो गई कि वह अनधिकृत संरचनाओं को संरक्षण नहीं देना चाहता।
मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए, इसने पक्षों से दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए अपने सुझाव रिकॉर्ड पर रखने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी अचल संपत्ति को इसलिए नहीं गिराया जाना चाहिए क्योंकि उसके मालिक/कब्जाधारी पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में राज्य के अधिकारियों ने नगर निगम कानून के अनुसार कार्रवाई की, क्योंकि उल्लंघनकर्ताओं ने उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया।
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