New Delhi नई दिल्ली: सरकार और विपक्ष के बीच एक सप्ताह तक चले गतिरोध के बाद, मंगलवार को चल रहे शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में कामकाज फिर से शुरू हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की सोमवार को बैठक हुई और सभी ने सत्र के दौरान संविधान पर विशेष चर्चा के लिए सहमति जताई। सरकार ने बांग्लादेश की स्थिति और संभल में हिंसा जैसे कुछ मुद्दों को शून्यकाल के दौरान उठाने की अनुमति देने पर सहमति जताई। मंगलवार को लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने के लिए बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेंगी। विधेयक को विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन करने के लिए रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेंगे। विधेयक को विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। विदेश मामलों की स्थायी समिति के सदस्य शशि थरूर और रविशंकर प्रसाद निम्नलिखित रिपोर्ट पेश करेंगे: “(1) 'भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) - सहयोग की रूपरेखा' विषय पर विदेश मामलों की स्थायी समिति (17वीं लोकसभा) की छब्बीसवीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर पहली रिपोर्ट। (2) 'जी20 देशों के साथ भारत की भागीदारी' विषय पर विदेश मामलों की स्थायी समिति (17वीं लोकसभा) की सत्ताईसवीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर दूसरी रिपोर्ट। (3) 'क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करना' विषय पर विदेश मामलों की स्थायी समिति (17वीं लोकसभा) की अट्ठाईसवीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर तीसरी रिपोर्ट।
सदस्य अशोक कुमत और मालविका देवी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की ओर से वक्तव्य देंगे। वे अंतिम कार्रवाई वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे:- "(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित 'बीआईएस-हॉलमार्किंग और आभूषण' विषय पर सत्ताईसवीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर तैंतीसवीं रिपोर्ट। (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)’ विषय पर अट्ठाईसवीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर चौंतीसवीं रिपोर्ट। (3) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित ‘मोटे अनाज उत्पादन एवं वितरण’ विषय पर इकतीसवीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर पैंतीसवीं रिपोर्ट।
केन्द्रीय मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा कपड़ा मंत्रालय से संबंधित ‘जूट उद्योग के विकास एवं संवर्धन’ पर श्रम, कपड़ा एवं कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्टों के संबंध में वक्तव्य देंगी। राज्यसभा में विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति के सदस्य विभिन्न रिपोर्ट पेश करेंगे। मंत्री अनुप्रिया पटेल ‘चिकित्सा उपकरण: विनियमन और नियंत्रण’ पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 138वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक बयान देंगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 विधेयक को आगे बढ़ाएंगे, ताकि तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में और संशोधन किया जा सके और इसे पारित करने के लिए विचार किया जा सके।