New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने रविवार को हिट एंड रन हत्या के प्रयास मामले में 24 वर्षीय आरोपी विजय उर्फ ​​लाले को गिरफ्तार किया, जो दिल्ली के रंगपुरी इलाके का रहने वाला है। आरोपी को गिरफ्तार करने के अलावा पुलिस ने मामले में आरोपी वाहन महिंद्रा थार को भी जब्त कर लिया।
4 मई को वसंत कुंज साउथ थाने में शिकायतकर्ता राजीव कुमार द्वारा हत्या के प्रयास के बारे में सूचना मिली थी, जिसे महिपालपुर फ्लाईओवर, महिपालपुर, दिल्ली की रेड लाइट पर एक चार पहिया वाहन (महिंद्रा थार) चालक ने जानबूझकर टक्कर मार दी थी।
उसके पैर और टखने पर कई जगह चोट लगी थी। घायल व्यक्ति फायरवॉल सिक्योरिटीज लिमिटेड में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था। तदनुसार, वसंत कुंज साउथ थाने में धारा 281/109(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच की गई।
टीम ने मामले में शामिल वाहन और चालक की पहचान करने के लिए लगन से काम किया और अधिकारियों ने घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज को गहनता से खंगाला। हिट-एंड-रन मामले को सुलझाने के लिए टीम के अथक प्रयासों से वांछित परिणाम प्राप्त हुआ और घटना के छह घंटे के भीतर ही मामले को सुलझा लिया गया। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधी वाहन की पहचान काले रंग की महिंद्रा थार के रूप में की गई और वाहन के मालिक का पता लगाया गया।
वाहन के मालिक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 133 के तहत नोटिस दिया गया। जांच के दौरान, अपराधी चालक विजय उर्फ ​​लाले, निवासी नियर टाटा टेल्को, रंगपुरी, दिल्ली, उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया और अपराधी वाहन, महिंद्रा थार को भी जब्त कर लिया गया।
सुरक्षा गार्ड के अनुसार, जब उसने चालक को हॉर्न न बजाने के लिए कहा तो उसे ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसे कई चोटें आईं और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इससे पहले 4 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने आदर्श नगर में हुए दोहरे हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी की पहचान नंद किशोर उर्फ ​​थुरिया (65) के रूप में हुई है, जो दिल्ली के मॉडल टाउन में रहता था। आदर्श नगर में 22 अप्रैल, 2025 को दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया, जब परमानंद अस्पताल की ट्रैफिक लाइट के पास झगड़ा जानलेवा हो गया। कमल और अमजद नामक दो व्यक्तियों को गंभीर चोटों के साथ बीजेआरएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने एक बयान में कहा कि घटना में एक अन्य व्यक्ति आबिद भी घायल हुआ है। आदर्श नगर पुलिस स्टेशन ने तुरंत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (1), 103 (1) और 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया। (एएनआई)
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