Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG, 2024 में ‘अनियमितताओं’ की सीबीआई जांच की याचिका पर केंद्र, NTA से जवाब मांगा

Update: 2024-06-14 07:30 GMT
New Delhi :   नई दिल्ली NEET-UG को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और NTA से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें प्रश्नपत्र लीक होने और परीक्षा में अन्य अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की गई है। हितेन सिंह कश्यप द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और बिहार सरकार से भी दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इसने कहा कि जनहित याचिका पर अन्य लंबित याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को सुनवाई की जाएगी, जब शीर्ष अदालत गर्मी की छुट्टियों के बाद काम करना शुरू करेगी।
केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक रद्द कर दिए हैं। केंद्र ने कहा था कि उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए उन्हें दिए गए प्रतिपूरक अंकों को छोड़ने का विकल्प होगा। यह परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले ही पूरा हो जाने के कारण 4 जून को घोषित किए गए।
बिहार जैसे राज्यों में प्रश्नपत्र लीक होने और प्रतिष्ठित परीक्षा में अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और सात उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में मामले दायर किए गए। NEET-UG परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NTA द्वारा आयोजित की जाती है।
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