Delhi News: राष्ट्रपति मुर्मू ने लाल किला हमला मामले में दोषी पाक आतंकवादी की दया याचिका खारिज की
Delhi : दिल्ली करीब 24 साल पुराने लाल किला हमला मामले में दोषी ठहराए गए Pakistani terrorist Mohammad Arif alias Ashfaq की दया याचिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खारिज कर दी है। 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा खारिज की गई यह दूसरी दया याचिका है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2022 को आरिफ की समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें मामले में उसे दी गई मौत की सजा की पुष्टि की गई थी।
हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि मौत की सजा पाने वाला दोषी अभी भी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत लंबे समय तक देरी के आधार पर अपनी सजा में कमी की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अधिकारियों ने 29 मई के राष्ट्रपति सचिवालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 15 मई को प्राप्त आरिफ की दया याचिका 27 मई को खारिज कर दी गई थी।