Delhi News: एनआईए ने इंजीनियर राशिद को सांसद पद की शपथ लेने की अनुमति दी
नई दिल्ली New Delhi: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से जाना जाता है, को 25 जुलाई को सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह मंगलवार को याचिका पर आदेश पारित करेंगे। 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किए गए बारामुल्ला के एक निर्दलीय सांसद राशिद ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्यों को करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से हिरासत पैरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। यहां की एक विशेष अदालत ने 22 जून को मामले को स्थगित कर दिया था और एनआईए से अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। सोमवार को एनआईए के वकील ने कहा कि राशिद का शपथ ग्रहण कुछ शर्तों के अधीन होगा जैसे मीडिया से बात न करना।
उन्होंने यह भी कहा कि तिहाड़ जेल में बंद राशिद को एक दिन के भीतर सब कुछ पूरा करना होगा। राशिद 2019 से जेल में है, जब एनआईए ने उस पर आतंकी फंडिंग मामले में कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाया था। पूर्व विधायक का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित तौर पर फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में एक ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।