Delhi News: हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हटाने का आदेश दिया

Update: 2024-06-15 06:04 GMT
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को Chief Minister Arvind Kejriwal की पत्नी सुनीता केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह आबकारी नीति मामले से संबंधित अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लें। वीडियो में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक ट्रायल कोर्ट को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनीता केजरीवाल समेत छह लोगों और सोशल मीडिया बिचौलियों एक्स, मेटा और यूट्यूब को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया बिचौलियों को यह भी निर्देश दिया कि यदि उनके संज्ञान में लाया जाता है कि ऐसी ही सामग्री को फिर से पोस्ट किया गया है तो वे उसे हटा लें।
अदालत ने एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया और मामले को 9 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। यह वकील वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अपनी याचिका में सिंह ने दावा किया कि जब दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया, तो उन्होंने अदालत को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने का विकल्प चुना और कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई, जो कि अदालतों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित है। वीडियो को कथित तौर पर सुनीता केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा फिर से पोस्ट किया गया था।
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