दिल्ली एलजी ने डीएसएसएसबी को हाईकोर्ट के लिए ग्रुप बी, सी गैर-न्यायिक कर्मियों की भर्ती का अधिकार दिया

Update: 2022-11-13 15:57 GMT
नई दिल्ली,  (आईएएनएस)| दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए समूह 'बी' और 'सी' गैर-न्यायिक अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती और चयन करने के लिए अधिकृत किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की इच्छा थी कि डीएसएसएसबी- एक पेशेवर सरकारी भर्ती निकाय होने के नाते कुछ पदों के लिए न्यायालय की ओर से खुली परीक्षा का आयोजन और संचालन कर सकता है, वर्तमान में भर्ती के विभिन्न तरीकों के अनुसार चयन के लिए परीक्षाएं कुछ बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाती हैं।
रविवार को एक आधिकारिक सूत्र ने कहा- बढ़ते मामलों के बोझ से दबे अधिकांश कर्मचारियों की कमी वाली न्यायपालिका में तेजी से कर्मचारियों की नियुक्ति के उद्देश्य से उठाया गया यह कदम पर्याप्त सहायक स्टाफ प्रदान करके प्रक्रियात्मक और तार्किक देरी के कारण अदालत में लंबित मामलों की समस्या को दूर करने में मदद करेगा।
पदों में निजी सचिव, कोर्ट मास्टर, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक लाइब्रेरियन, वरिष्ठ निजी सहायक, वरिष्ठ न्यायिक सहायक, वरिष्ठ न्यायिक अनुवादक, सहायक लाइब्रेरियन, व्यक्तिगत सहायक, न्यायिक अनुवादक, जूनियर न्यायिक सहायक, चालक, डिस्पैच राइडर सह प्रोसेस सर्वर और कोर्ट अटेंडेंट, आदि शामिल हैं। इनके अलावा, निदेशक (तकनीकी), संयुक्त निदेशक (तकनीकी), वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक, प्रणाली विश्लेषक, सहायक प्रोग्रामर और कनिष्ठ न्यायिक सहायक (तकनीकी) जैसे कई तकनीकी पद भी शामिल हैं।
यह वह कर्मचारी हैं जो प्रक्रियाओं से जुड़े हैं जिनमें मामलों को दाखिल करना, जांच, प्रसंस्करण, मामलों की सुनवाई की तारीख, आदेशों का डिक्टेशन और तारीखों का कम्प्यूटरीकृत अद्यतन, प्रक्रियाओं और अन्य के बीच आदेश शामिल हैं।
सूत्रों के अनुसार, उपराज्यपाल ने इस आशय की बाधाओं को खारिज कर दिया कि डीएसएसएसबी को केवल जीएनसीटीडी, एमसीडी, एनडीएमसी और अन्य दिल्ली सरकार के उपक्रमों की भर्ती के लिए बनाया गया था, मामलों के त्वरित निपटान के उद्देश्य से पर्याप्त रूप से अदालत के कर्मचारियों की जरूरत को ध्यान में रखें।
डीएसएसएसबी, अब तक जीएनसीटीडी, एमसीडी, एनडीएमसी और अन्य सरकारी उपक्रमों के लिए केवल ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) और ग्रुप 'सी' श्रेणियों में कर्मियों की भर्ती करता है, अब वह इसी तरह दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए केवल इन श्रेणियों से संबंधित कर्मियों का चयन करेगा।
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