दिल्ली: घोड़ा मालिकों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बनवाना हुआ अनिवार्य

Update: 2022-02-24 15:57 GMT

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब औपचारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़ों, घोड़ी या घोड़ों की बग्गी के लिए भी वाहनों की तरह ही थर्ड पार्टी इश्योरेंस अनिवार्य कर दिया गया है। बुधवार को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) की स्थायी समिति ने संशोधन नीति को मंजूरी दे दी। संबंधित अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही ये नियम अब दिल्ली में भी लागू किए जा सकते हैं। पिछले साल अदालत के आदेश के बाद बुधवार को एसडीएमसी की स्थायी समिति ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। एसडीएमसी अधिकारियों ने कहा कि तीन-चार साल पहले सिविल लाइंस में एक व्यक्ति की सड़क पार करते समय दो रेसिंग घोड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई थी। खर्च कौन वहन करेगा, इस विवाद को निपटाने के लिए मामला अदालत में ले जाया गया था। एसडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष बीके ओबेरॉय ने कहा कि दिल्ली में अब तक औपचारिक या अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे घोड़ों, घोड़ी या घोड़े की बग्गी का थर्ड पार्टी बीमा लेने का कोई प्रावधान नहीं था।

ओबेरॉय ने कहा, 'लेकिन अब घोड़ों, घोड़ी और घोड़ों की बग्गी का थर्ड पार्टी बीमा लेना उनके मालिकों और ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस शर्त को पूरा नहीं करने पर निगम द्वारा लाइसेंस से इनकार कर दिया जाएगा।' समिति के अध्यक्ष बीके ओबेरॉय ने आगे कहा, कि अदालत ने पिछले साल शहर सरकार और नगर निगमों को किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में पीड़ित को मुआवजे के लिए तीसरे पक्ष के बीमा की शर्त बनाने का आदेश दिया था। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अप्रिय घटना के मामलों में मुआवजा सुनिश्चित करेगा ।

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