नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जो बिना किसी पहचान प्रमाण के नोट बदलने की अनुमति देती हैं। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा, हम उचित आदेश पारित करेंगे। आरबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता पराग पी. त्रिपाठी ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसे खारिज किया जाना चाहिए।
जनहित याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है।
त्रिपाठी ने कहा कि यह एक वैधानिक कवायद है न कि नोटबंदी।
उन्होंने कहा, मेरे विद्वान मित्र द्वारा उठाया गया कोई भी बिंदु सार्वजनिक मुद्दों पर किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है।
जनहित याचिका में कहा गया है कि 19 और 20 मई को प्रकाशित अधिसूचनाएं मनमानी हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं।
याचिका में आरबीआई और एसबीआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि 2000 रुपये के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाएं, ताकि काला धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की पहचान की जा सके।
भ्रष्टाचार, बेनामी लेन-देन को खत्म करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, जनहित याचिका, जिसमें आरबीआई, एसबीआई और केंद्रीय गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय उत्तरदाताओं के रूप में हैं, केंद्र को उसी के संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश देती है।
हाल ही में, केंद्र द्वारा यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक परिवार के पास आधार कार्ड और एक बैंक खाता है। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक पहचान प्रमाण प्राप्त किए बिना 2000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति क्यों दे रहा है। यह भी बताना आवश्यक है कि 80 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त में मिलता है। इसका मतलब है कि 80 करोड़ भारतीय शायद ही कभी 2,000 रुपये के नोटों का उपयोग करते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता ने आरबीआई और एसबीआई को भी निर्देश देने की मांग की है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि 2000 रुपये के नोट केवल बैंक खाते में ही जमा किए जाएं।
--आईएएनएस