Delhi High Court: हिंदुस्तान टाइम्स के खिलाफ 17 साल पुराना मानहानि का मामला खारिज किया
Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी महावीर सिंघवी द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, उसके हिंदी दैनिक हिंदुस्तान, पूर्व संपादकों वीर सांघवी और मृणाल पांडे तथा दो पत्रकारों [महावीर सिंघवी बनाम Hindustan Times Limited एवं अन्य] के खिलाफ दायर दो मानहानि के मुकदमों को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने 17 साल पुराने मानहानि के मुकदमों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान अखबारों द्वारा प्रकाशित तीन लेख अपने आप में मानहानि करने वाले नहीं थे।
न्यायालय ने कहा, "जनता के सूचना के अधिकार को मीडिया के सत्य रिपोर्टिंग के कर्तव्य और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के व्यक्तिगत अधिकार के साथ संतुलित करते हुए, यह माना जाता है कि जो लेख दोनों मुकदमों का विषय हैं, वे अपने आप में मानहानि करने वाले नहीं हैं।" 1999 बैच के आईएफएस अधिकारी सिंघवी ने अखबारों के साथ-साथ संपादकों सांघवी, पांडे और रिपोर्टर सौरभ शुक्ला और राकेश कुमार सिंह पर मुकदमा दायर किया था। वर्ष 2002 में प्रकाशित लेखों में आरोप लगाया गया था कि सिंघवी को बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि टेप में उनके द्वारा किए गए कदाचार को साबित किया गया था और उन्होंने एक महिला को परेशान किया था, क्योंकि महिला ने उनका विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उनकी सेवाओं को समाप्त करने के निर्णय को अंततः 2008 में उच्च न्यायालय ने पलट दिया था। उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि बाद में 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने की थी।
इस बीच, उन्होंने 2007 में हिंदुस्तान टाइम्स के खिलाफ वर्तमान मानहानि का मामला दायर किया। सिंघवी का मामला था कि 2002 की समाचार रिपोर्ट पत्रकारिता के आचरण के मानदंडों का घोर उल्लंघन करती हैं और उनमें वर्णित तथ्यों में एक रत्ती भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि इन लेखों में एक अप्रिय बातचीत का उल्लेख है, जिसमें उन्होंने महिला के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ऐसी बातचीत कभी नहीं हुई। मामले पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि समाचार पत्रों के लेखों ने तटस्थ या सत्य तरीके से, सत्यापित स्रोतों से एकत्रित जानकारी के आधार पर समाचार की रिपोर्ट की है।
न्यायालय ने कहा, "पूरे लेख से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वादी के खिलाफ कोई दुर्भावनापूर्ण झूठे आरोप या आचरण था। बल्कि, जांच शुरू करने और उसके लंबित रहने के दौरान परिवीक्षा पर वादी को मुक्त करने की सच्चाई पर कोई विवाद नहीं है। एक महिला की अप्रिय बातचीत वाले टेप पर भी कोई विवाद नहीं है। समाचार पत्र के लेख में किसी अन्य तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि रिपोर्टिंग उनके स्रोतों पर आधारित एक निष्पक्ष टिप्पणी थी और मानहानिकारक नहीं थी।" न्यायालय ने कहा कि सिंघवी को उस महिला के खिलाफ वास्तविक शिकायत हो सकती है जिसकी बातचीत कथित तौर पर टेप में शामिल थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह पहले से ही उसके खिलाफ एक स्वतंत्र उपाय अपना रहे हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा इतनी कमजोर नहीं होती कि वह अपने करियर की शुरुआत में सालों पहले हुई किसी अप्रिय घटना से खराब हो जाए। न्यायालय ने कहा, "प्रतिष्ठा वह होती है जो व्यक्ति अपने आचरण और कार्य से समय के साथ बनाता है। इस पूरी घटना ने वादी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया होगा और वह व्याकुल हो गया होगा, लेकिन यह उसकी सच्चाई पर उसका विश्वास ही था जिसने उसे अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और अपनी नौकरी में पुनः बहाल होकर अपना सम्मान वापस पाने के लिएCentral Administrative Tribunal का दरवाजा खटखटाने का साहस दिया।" इसलिए न्यायालय ने मानहानि की याचिका खारिज कर दी। वादी महावीर सिंघवी की ओर से अधिवक्ता आदिल सिंह बोपाराय, सुमेर सिंह बोपाराय और सादिक नूर पेश हुए।
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