दिल्ली उच्च न्यायालय का एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के लोकपाल के आदेश पर रोक लगाने से इनकार
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दक्षिणी दिल्ली में बिना लाइसेंस और अवैध निर्माण का दावा करने वाली शिकायत पर दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने वाले लोकपाल के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की पीठ ने अंतरिम सुरक्षा और विवादित आदेश पर रोक लगाने की एमसीडी की प्रार्थना को खारिज कर दिया। 5 जनवरी, 2023 को आगे की सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध कर दिया, और तब पूरी तैयारी के साथ आने के लिए कहा।
एमसीडी ने तर्क दिया कि लोकपाल ने भ्रष्टाचार के किसी भी दावे, भ्रष्टाचार की खोज, या ऐसी जांच के लिए किसी अन्य प्रेरक औचित्य के बिना सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसने आगे कहा कि 28 नवंबर को जारी किया गया निर्णय न केवल मनमाना है, बल्कि निगम और उसके अधिकारियों के अधिकारों के विपरीत भी है।
दलील के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शहर के ग्रीन पार्क क्षेत्र में भवन निर्माण विभाग में तैनात निगम अधिकारी, बिजली और जल विभाग को पत्र लिखने में विफल रहे, जिसमें चूक करने वाले बिल्डरों या ठेकेदारों के कनेक्शन काटने का अनुरोध किया गया था। शिकायत में आगे राष्ट्रीय राजधानी के बढ़ते जनसंख्या घनत्व पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि यह निगम अधिकारियों के भ्रष्ट कार्यों के कारण है।
एमसीडी के वकील राजशेखर राव ने तर्क दिया: अगर इसे बढ़ाया जाना है और बिना किसी आधार के एक सामान्य आदेश पर, उस तर्क से, दिल्ली पुलिस की भी सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए क्योंकि पूरे शहर में अपराध हो रहे हैं। यह बिल्कुल सही तर्क है। आदेश पर रोक लगाने के राव के अनुरोध पर अदालत ने कहा, इस मामले में नहीं। एक बार लोकपाल ने इस मामले पर विचार कर लिया है, तो मुझे उन्हें सुनना होगा। एमसीडी के इंजीनियर एक समस्या हैं। अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण, सब कुछ। कुछ तो किया जाना चाहिए।
वकील ने फिर कहा: सीबीआई जांच नहीं हो सकती। कोई भी अपना काम नहीं कर पाएगा और इसलिए मैंने कहा कि कृपया इस तर्क को आगे बढ़ाइए..शहर में अपराध होते हैं। जवाब में, अदालत ने कहा: तर्क नहीं। एमसीडी की तुलना दिल्ली पुलिस से नहीं की जा सकती।
--आईएएनएस