दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बंगला रोड से 'नो वेंडिंग जोन' को हटाने का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पुलिस को आदेश दिया है.

Update: 2021-11-14 09:52 GMT

नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पुलिस को आदेश दिया है कि जवाहर नगर में बंगला रोड पर 'नो वेंडिंग जोन' से फेरीवालों को हटाया जाए। अदालत ने कमला नगर के बंगला रोड के दुकानदारों की तरफ से दाखिल याचिका पर अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और मामले को अगले साल 10 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया है।याचिका में अनुरोध किया गया था कि उक्त इलाके में अवैध रूप से संचालित रेहड़ी पटरी वालों और फेरीवालों पर रोक लगाई जाए। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली पुलिस को क्षेत्र से अवैध फेरीवालों को हटाने और इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अदालत ने अधिकारियों से कहा है कि इलाके में बोर्ड लगाए जाएं जिस पर लिखा हो कि उक्त क्षेत्र फेरी लगाने के लिए नहीं है।

बंगला रोड जवाहर नगर व्यापारी संघ की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि उक्त क्षेत्र को 'नो हॉकिंग नो वेंडिंग जोन' घोषित किया गया है और इस संबंध में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अधिसूचना भी जारी की है। याचिका के अनुसार अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि वहां रेहड़ी-पटरी वाले अवैध रूप से नहीं बैठें और सामान न बेचें।


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