Delhi HC ने भाजपा नेता द्वारा दायर दीवानी मानहानि मुकदमे में शशि थरूर को समन जारी किया
New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर मानहानि मुकदमे में कांग्रेस नेता शशि थरूर को समन जारी किया। चंद्रशेखर ने थरूर को कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोकने के लिए आदेश देने की प्रार्थना की है और उनकी प्रतिष्ठा को बदनाम करने और धूमिल करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी और 10 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।
2024 के आम चुनावों के दौरान थरूर द्वारा दिए गए कथित झूठे और अपमानजनक बयानों को लेकर दायर किए गए इस मुकदमे में कांग्रेस नेता पर चंद्रशेखर पर तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति पुरुषिंदर कुमार कौरव की पीठ ने शशि थरूर को समन जारी करते हुए उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए मानहानि के आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया।
मामले की सुनवाई के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने थरूर को सभी स्वीकार्य तरीकों से नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 28 अप्रैल, 2025 तक देना होगा। राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया है कि राष्ट्रीय टेलीविजन पर की गई थरूर की टिप्पणियों का उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और चुनाव परिणामों को प्रभावित करना था। भाजपा नेता का तर्क है कि झूठे आरोप, जिन्हें समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था, ने लोकसभा चुनावों के दौरान उनकी हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुकदमे में, भाजपा नेता ने दावा किया है कि अप्रैल 2024 में थरूर द्वारा सार्वजनिक मंचों पर झूठे और अपमानजनक बयान दिए गए थे, जिससे उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा।
वादी चंद्रशेखर का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गग्गर ने किया, जिन्हें करंजावाला एंड कंपनी की टीम ने जानकारी दी, जिसमें मेघना मिश्रा- वरिष्ठ भागीदार, अंकित राजगढ़िया-प्रमुख सहयोगी और पलक शर्मा- सहयोगी शामिल थे। 10 अप्रैल को चंद्रशेखर ने थरूर पर तिरुवनंतपुरम के मतदाताओं के बीच स्पष्ट रूप से गलत सूचना प्रसारित करने का आरोप लगाया, जिसमें कथित तौर पर प्रमुख मतदाताओं और पैरिश पुजारियों जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों को रिश्वत देने के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाई गई। (एएनआई)