एएसआई को दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश : तुगलकाबाद किले से 4 हफ्तों में अतिक्रमण हटाएं

Update: 2023-04-24 17:21 GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की खिंचाई करते हुए कहा कि वह ऐतिहासिक तुगलकाबाद किले में अतिक्रमण के मुद्दे पर मूकदर्शक नहीं बन सकता। चार सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटा दें। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ तुगलकाबाद किले में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को चुनौती देने वाली याचिकाओं से निपट रही थी और चेतावनी दी थी कि यह एएसआई निदेशक, एमसीडी आयुक्तों, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस जैसे शीर्ष अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश देगी। यदि अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है।
पीठ ने कहा, यह अदालत एक मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती (जब शीर्ष अदालत द्वारा आदेश पारित किया गया है)। एएसआई को अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और संबंधित एसडीएम और एमसीडी अतिक्रमण हटाने के लिए सभी रसद सहायता प्रदान करेंगे।
अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 26 मई को सूचीबद्ध किया।
2016 में शीर्ष अदालत ने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए एक आदेश पारित किया था।
एएसआई, जिसने पहले ही किले के भीतर विभिन्न संरचनाओं पर 1,248 नोटिस चिपकाए हैं, ने अदालत को अवगत कराया कि अन्य अधिकारियों द्वारा असहयोग के कारण, वह अवैध संरचनाओं को हटाने में सक्षम नहीं है।
पीठ ने दिल्ली पुलिस के साथ एमसीडी और एसडीएम से कहा कि वे अतिक्रमण हटाने में एएसआई को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। एमसीडी, डीडीए और अन्य प्राधिकरणों के वकीलों ने आश्वासन दिया कि वे एएसआई को पूरी सहायता प्रदान करेंगे।
ऐतिहासिक किले की सुरक्षा, रखरखाव और संरक्षण के लिए 2001 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को इन पहलुओं पर नजर रखने का निर्देश दिया था।
--आईएएनएस
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