दिल्ली हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी से शहर में लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या की जानकारी

Update: 2024-03-20 07:18 GMT
दिल्ली:  उच्च न्यायालय ने मंगलवार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से दो महीने के भीतर एक हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें यह बताया जाए कि वह शहर में कितने पेड़ लगाएगा। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एकल-न्यायाधीश पीठ ने शहर में वृक्षारोपण से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि यह अभ्यास तुरंत शुरू किया जाए। इसमें कहा गया है कि कार्रवाई की प्रक्रिया, दो महीने के भीतर किए गए वृक्षारोपण की संख्या और अद्यतन तस्वीरों के बारे में विवरण हलफनामे के साथ दाखिल किया जाना चाहिए।

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