नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को विधानसभा के सात भाजपा विधायकों का निलंबन समाप्त कर दिया, जिन्हें उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कथित तौर पर हंगामा करने के लिए दंडित किया गया था।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने विधायकों को सदन में "फिर से शामिल होने" की अनुमति देते हुए कहा कि उन्हें "सुनने का अवसर नहीं दिया गया" और "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना निलंबित कर दिया गया"।
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