Delhi केंद्र सरकार द्वारा वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के संचालन से जुड़े नियम अधिसूचित किए जाने के लगभग पांच साल बाद, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं को विनियमित करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया है।
परिवहन विभाग द्वारा 28 अक्टूबर को जारी और 29 अक्टूबर को दिल्ली गजट में प्रकाशित एक अधिसूचना के अनुसार, 'मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021' के तहत आयुक्त (परिवहन) को 'पंजीकरण प्राधिकरण' (Registration Authority) बनाया गया है। दिल्ली सरकार के सबसे वरिष्ठ अतिरिक्त मुख्य सचिव को 'अपीलीय प्राधिकरण' (Appellate Authority) के रूप में नामित किया गया है। यदि यह अधिकारी आयुक्त (परिवहन) के पद पर भी हैं, तो मुख्य सचिव अपीलों की सुनवाई करेंगे। यह अधिसूचना अपने प्रकाशन की तारीख से ही लागू हो गई है।
यह कदम मुख्य रूप से प्रशासनिक है। 2021 के केंद्रीय नियमों के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को पंजीकरण और अपीलीय प्राधिकरण नियुक्त करना आवश्यक है। ये प्राधिकरण वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के पंजीकरण की देखरेख करते हैं, आवेदनों की जांच करते हैं और लिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील करने की व्यवस्था प्रदान करते हैं। इस अधिसूचना में कोई नया जुर्माना नहीं लगाया गया है, वाहनों की उम्र की कोई नई सीमा तय नहीं की गई है, और न ही अपनी उम्र पूरी कर चुके (end-of-life) वाहनों को जब्त करने की मौजूदा प्रक्रिया में कोई बदलाव किया गया है।
दिल्ली के 2024 के दिशानिर्देश पहले से ही प्रवर्तन एजेंसियों को सार्वजनिक स्थानों पर चलते हुए या खड़े पाए जाने वाले, अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को जब्त करने का अधिकार देते हैं। इनमें इन वाहनों को छोड़ने या स्क्रैप करने की प्रक्रिया भी बताई गई है। परिवहन विभाग ने कहा है कि तय उम्र सीमा से अधिक पुराने वाहनों को दिल्ली से बाहर ले जाया जा सकता है, किसी उपयुक्त निजी जगह पर खड़ा किया जा सकता है, या पंजीकृत सुविधाओं में स्वेच्छा से स्क्रैप कराया जा सकता है। इसलिए, वाहन मालिकों पर इसका तत्काल प्रभाव सीमित है, क्योंकि यह अधिसूचना उन पर कोई नई जिम्मेदारी नहीं डालती है।
इसका सीधा असर वाहन-स्क्रैपिंग क्षेत्र पर पड़ता है। जो कंपनियां या अन्य पात्र संस्थाएं 'पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा' (RVSF) के लिए पंजीकरण या विनियामक मंजूरी लेना चाहती हैं, उनके पास अब संपर्क करने के लिए एक स्पष्ट रूप से नामित प्राधिकरण मौजूद है। आवेदकों और सुविधा संचालकों के पास किसी प्रतिकूल निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए एक निर्धारित अपीलीय प्राधिकरण भी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब केंद्र और दिल्ली सरकार ने हाल ही में बुराड़ी में पुराने ट्रकों और बसों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से एक 'परिवहन मेला' आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में पंजीकृत स्क्रैपिंग सुविधाओं, वाहन निर्माताओं, बैंकों और अन्य संबंधित पक्षों ने हिस्सा लिया था। केंद्र ने बताया कि लगभग 40,000 लाभार्थियों ने 'परिवर्तन' पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। हालाँकि, अधिसूचना में अधिकारियों के पदों को 'परिवहन मेला' या वाहनों की स्क्रैपिंग में होने वाली किसी भी वृद्धि से नहीं जोड़ा गया है।
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