Delhi दिल्ली : खाद्य सुरक्षा और पोषण कार्यक्रमों को मज़बूत करने के उद्देश्य से, दिल्ली सरकार ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थों पर कर राहत बढ़ाने के लिए अपने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे में संशोधन किया है। दिल्ली के वित्त (व्यय-I) विभाग द्वारा इस सप्ताह जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य कर (दर) अधिसूचना के तहत छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसमें अब एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और इसी तरह की अन्य योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले फोर्टिफाइड चावल के दानों (एफआरके) की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले "खाद्य पदार्थ" भी शामिल हैं।
यह बदलाव सुनिश्चित करता है कि न केवल फोर्टिफाइड चावल के दाने, बल्कि उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत जीएसटी छूट का लाभ उठाएँगी। यह आदेश, जो तत्काल प्रभाव से लागू होता है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के बाद आया है और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा जनहित में अधिकृत किया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से फोर्टिफाइड चावल की उत्पादन लागत कम करने में मदद मिलेगी, तथा पोषण-आधारित कल्याणकारी कार्यक्रमों, विशेषकर बच्चों और कमजोर समूहों को लक्षित करने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आसानी होगी।