दिल्ली सरकार ने राजधानी में बीएस- 3 पेट्रोल और बीएस- 4 डीजल वाहनों पर लगाई पाबंदी
दिल्ली: राजधानी में वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बीएस-3 पेट्रोल व बीएस-4 डीजल वाली 4 पहिया गाड़ियों के परिचालन पर फिर रोक लगा दी है। ग्रैप-3 के लागू होने के चलते यह पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सोमवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिए। इससे 5 लाख से ज्यादा कार मालिक प्रभावित होंगे। आदेश में इन कारों को सड़कों पर नहीं निकालने की हिदायत दी गई है। चेतावनी दी गई है कि नियम का उल्लंघन करते हुए इन वाहनों को चलाते पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 20 हजार रूपए का चालान काटा जाएगा और गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। इन वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर भी रोक है। विभाग ने फिलहाल यह प्रतिबंध 9 दिसम्बर तक लगाया है, लेकिन ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियों के लागू रहने पर इसे भी आगे बढ़ाया जाएगा। परिवहन विभाग का कहना है कि वायु प्रदूषण को देखते हुए इस पर सख्ती जरूरी है। बता दें कि बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाली गाड़ियों और वैध पीयूसी के बिना चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने 84 टीमें तैनात की है। हालांकि आपातकालीन सेवाओं के लिए तैनात वाहन और सरकारी व चुनावी कार्यों में लगे वाहन इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते हैं। दिल्ली में बीएस-3 के 2,07,038 पेट्रोल वाहन व बीएस-4 के 3,09,225 डीजल वाहन हैं।
-1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 के बीच रजिस्टर्ड वाहन बीएस-3 श्रेणी के होते हैं।
-1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 के बीच रजिस्टर्ड होने वाली गाडिय़ां बीएस-4 श्रेणी की हैं।
इन गाड़ियों की संख्या:
-2,07,038 बीएस-3 पेट्रोल की गाड़ियां
-3,09,225 बीएस-4 डीजल की गाड़ियां