दिल्ली एक्साइज घोटाला मामला: वाईएसआर कांग्रेस सांसद के बेटे को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत
दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। राहत देते हुए, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मैगुंटा को एजेंसी के चेन्नई या दिल्ली कार्यालय में ईडी अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा, जब भी बुलाया जाए।
उच्च न्यायालय ने कहा कि वह खुद को चेन्नई तक ही सीमित रखेंगे और हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 4 बजे ईडी अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। उच्च न्यायालय ने कहा, "वह ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे। उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।" इसने स्पष्ट किया कि चिकित्सा आधार पर मैगुंटा की जमानत को अन्य मामलों के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा।
वरिष्ठ आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, मैगुंटा और अन्य के खिलाफ मामलों की जांच कर रहे सीबीआई और ईडी के अनुसार, उत्पाद शुल्क नीति में संशोधन करते समय कथित तौर पर अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया। सिसौदिया भी सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा दर्ज मामलों में आरोपी हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं।