New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी समीर महेंद्रू को 28 से 31 जनवरी तक कारोबारी उद्देश्यों से यूएई जाने की अनुमति दे दी। फिलहाल महेंद्रू नियमित जमानत पर रिहा हैं। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने याचिकाकर्ता और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद समीर महेंद्रू को अनुमति दे दी। समीर महेंद्रू की ओर से अधिवक्ता ध्रुव गुप्ता पेश हुए।
याचिकाकर्ता को 28.01.2025 से 31.01.2025 तक विदेश यात्रा करने और विद्वान ट्रायल कोर्ट की हिरासत से अपना पासपोर्ट प्राप्त करने की अनुमति मांगने वाला आवेदन और अधिकारियों को लुक आउट सर्कुलर, यदि कोई हो, को निलंबित/वापस लेने/रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।
यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को सितंबर 2024 में नियमित जमानत दी गई थी। उन्हें इससे पहले भी 07.01.2025 को विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई थी. 09.01.2025 से 16.01.2025 तक दुबई, यूएई, अपने बुजुर्ग एनआरआई ससुर से मिलने के लिए, जिनका स्वास्थ्य सबसे अच्छी स्थिति में नहीं था।
इससे पहले, महेंद्रू ने अपने बुजुर्ग और बीमार ससुर से मिलने के लिए अपने परिवार के साथ दुबई जाने की अनुमति मांगने के लिए एक याचिका दायर की थी। जबकि महेंद्रू को 9 सितंबर, 2024 को जमानत दी गई थी, उनकी जमानत की शर्तों में से एक यह थी कि वह अदालत की पूर्व मंजूरी के बिना देश नहीं छोड़ सकते थे। अपनी याचिका में, महेंद्रू ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने सभी अदालती आदेशों का पालन किया है, नियमित रूप से सुनवाई में भाग लिया है, और उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है (एएनआई)
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