Delhi Excise Policy Case: कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह बिना आधार वाले और अन्य दस्तावेजों की सूची दाखिल करे

Update: 2024-12-06 08:13 GMT
 
New Delhi नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को अगली तारीख तक बिना आधार वाले और अन्य दस्तावेजों की सूची दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुनवाई 13 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता और अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीबीआई को दस्तावेजों की सूची दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह निर्देश आरोपियों की इस दलील के जवाब में दिया है कि गवाहों को जारी किए गए नोटिस और उनसे प्राप्त दस्तावेजों से संबंधित कुछ दस्तावेज उन्हें नहीं दिए गए हैं। सीबीआई पहले ही यह दलील दे चुकी है कि ये दस्तावेज केस डायरी का हिस्सा हैं और इन्हें आरोपियों को नहीं दिया जा सकता।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि वे अगली सुनवाई तक सूची दाखिल कर देंगे। यह मामला दिल्ली की शराब नीति को खत्म करने से जुड़ा है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को गिरफ़्तार किया गया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। (एएनआई)
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