New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला से निर्दलीय लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद द्वारा आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में दायर नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुना सकती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह, जिन्होंने 10 सितंबर को इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी, ने पहले उनकी नियमित जमानत याचिका पर आदेश स्थगित कर दिया था। राशिद को 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में रखा गया है।