दिल्ली: अदालत ने नेक चाल चलन के आधार पर छेड़छाड़ के दोषी को सख्त हिदायत के साथ छोड़ा
दिल्ली न्यूज़: पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार जैन की अदालत ने छेडख़ानी करने के नौ साल पुराने मामले में दोषी करार एक शख्स को एक साल के नेक चाल-चलन के आधार पर छोडऩे करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दोषी को हिदायत दी है कि अगर इस एक साल की अवधि के दौरान वह किसी अपराध में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अदालत में दोषी व्यक्ति की तरफ से निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा में नरमी बरतने की अर्जी दायर की गई थी। दोषी के वकील ने कहा कि वह पिछले नौ साल से मुकदमे का सामना कर रहा है। घटना के समय दोषी महज 20 साल का था। अब उसकी शादी हो चुकी है और चार साल की दिव्यांग बेटी है। निचली अदालत ने उसे छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भरने के निर्देश दिए हैं। अगर वह जेल चला गया तो उसकी पत्नी और बेटी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। दोषी के वकील ने अदालत में कहा कि इस घटना से पहले व बाद में वह किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहा। अदालत ने तमाम तथ्यों के मद्देनजर आरोपी को राहत दी है। अदालत ने इस व्यक्ति को दस हजार रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। साथ ही उसकी जेल की सजा को एक साल के नेक चाल-चलन में बदल दिया है।
ये था मामला: दोषी के खिलाफ 23 सितंबर 2013 को सागरपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पीड़ित महिला का आरोप था कि युवक ने उसके साथ बदसलूकी की। वह कई दिन से उसका पीछा कर रहा था। उसे बार-बार अपशब्द बोल रहा था। घटना वाले दिन उसने सरेआम उसकी चुन्नी गले से खींची व बलात्कार करने की धमकी भी दी थी।