दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित ठग शेरपुरिया की ईडी हिरासत बढ़ाई
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को संजय प्रकाश राय उर्फ शेरपुरिया की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक द्वारा 9 जून को दी गई चार दिन की ईडी रिमांड की अवधि समाप्त होने पर शेरपुरिया को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था।
केंद्रीय एजेंसी ने डालमिया परिवार कार्यालय ट्रस्ट से दान के रूप में प्राप्त धन और गुजरात में संपत्ति की बिक्री से उत्पन्न धन के संबंध में आगे की जांच के आधार पर आरोपी की रिमांड मांगी।
ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक एन.के. मट्टा ने कहा कि पांच और लोगों के बयान दर्ज करने और गुजरात में बेची गई संपत्ति के विवरण को सत्यापित करने के लिए शेरपुरिया की हिरासत मांगी गई है।
जांच एजेंसी ने कहा कि वह चांदनी चौक के जौहरी के लेन-देन की जांच और सत्यापन भी करेगी, जिस पर कथित रूप से नकद लेनदेन की परत चढ़ाने में मदद करने का आरोप है।
अदालत के सामने दावा किया गया था कि जांच से पता चला है कि 10 करोड़ रुपये की नकदी का शोधन किया गया था, जो शुरू में 6 करोड़ रुपये आंकी गई थी।
मट्टा ने कहा, "उसने कुछ लोगों के माध्यम से बैंक खाते में राशि जमा की।"
शेरपुरिया को पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री कार्यालय में फर्जी तरीके से पहुंचकर करोड़ों रुपये वसूलने के आरोप में और बाद में केंद्रीय एजेंसी द्वारा लखनऊ जेल में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
--आईएएनएस