दिल्ली: आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में आरोपी को एनआईए कोर्ट ने 3 साल की सुनाई सजा

Update: 2022-04-23 08:12 GMT

लेटेस्ट न्यूज़: केरल के एर्नाकुलम में एक विशेष एनआईए अदालत ने आईएसआईएस-उमर अल हिंद मॉड्यूल मामले में आरोपी एक व्यक्ति को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने केरल निवासी सिद्धिखुल असलम उर्फ अबू सिरीन को जेल की सजा सुनाई और उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। असलम को 20 अप्रैल को अदालत ने आईपीसी और यूएपीए की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। 1 अक्टूबर 2016 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा आईएसआईएस दाइश-प्रेरित आतंकवादी मॉड्यूल, अंसारुल खिलाफ-केएल की साजिश और गठन के बारे में जानकारी के आधार पर, दक्षिण भारत के युवाओं द्वारा आईएसआईएस के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का इरादे को लेकर मामला दर्ज किया गया था।

जांच के बाद एनआईए ने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इससे पहले 2019 में छह आरोपियों को और इस मामले में 2020 को एक आरोपी को दोषी ठहराया गया था।

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