Delhi: अपराधी का घर नहीं गिराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-09-03 02:34 GMT
 New Delhi  नई दिल्ली : कई राज्य प्रशासनों द्वारा आपराधिक मामलों में शामिल लोगों के घरों को बुलडोजर से ढहाए जाने के बीच, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे ढहाया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर दिशा-निर्देश तय करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, "किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे ढहाया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है?
भले ही वह दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।" हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा। उत्तर प्रदेश की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में राज्य द्वारा पहले दाखिल हलफनामे का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हलफनामे में कहा गया है कि सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है, उसकी अचल संपत्ति को ढहाने का आधार कभी नहीं हो सकता।
मेहता ने कहा कि राज्य ने कहा है कि किसी अचल संपत्ति को गिराना "केवल संबंधित लागू नगरपालिका कानून या क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों को नियंत्रित करने वाले कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और उल्लंघन के लिए" हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी अचल संपत्ति को केवल इस आधार पर नहीं गिराया जा सकता है कि उस संपत्ति का मालिक या रहने वाला व्यक्ति किसी आपराधिक अपराध में शामिल था। पीठ ने कहा, "यदि आप इस स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं, तो हम सभी राज्यों के लिए दिशा-निर्देश रिकॉर्ड करेंगे और जारी करेंगे।"
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